नई दिल्ली
बिहार में चमकी बुखार (अक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम) से बच्चों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुखार की रोकथाम के लिए किए उपाय और संबंधित कार्यक्रमों के बारे में राज्य सरकार को 7 दिन के अंदर हलफनामा दायर कर जवाब देने का भी निर्देश दिया। मनोहर प्रताप और सनप्रीत सिंह अजमानी की ओर से दाखिल याचिका में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि सरकारी सिस्टम इस बुखार का सामना करने में पूरी तरह से फेल रहा है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र से कहा है कि इस बुखार से निपटने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए और यदि उठाए हैं तो उसकी जानकारी दें।
7 दिन में हलफनामा दाखिल कर सरकारों से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने इन्सेफलाइटिस से मौतों पर बिहार, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को 7 दिनों की समय सीमा में अपना जवाब हलफनामा दायर कर दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र सरकार को अक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए दी जा रही मेडिकल सुविधाएं, अस्पतालों की व्यवस्था, पोषण और साफ-सफाई पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।