पत्रकार राजदीप सरदेसाई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के संबंध में कथित आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना का मामला दर्ज किया है।
पत्रिका पर छपी खबर के अनुसार, यह मामला आस्था खुराना द्वारा अधिवक्ता ओम प्रकाश परिहार के जरिए दायर याचिका के संबंध में दर्ज किया गया है।
याचिका में संविधान के अनुच्छेद 129 को लेकर सरदेसाई के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए देश के प्रधान न्यायाधीश से अनुरोध किया गया।
अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल के अनुसार 17 सितंबर 2020 को सरदेसाई के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई। इसके लिए सहमति देने से इनकार कर दिया था।
यह याचिका इस न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक आदेश पर टिप्पणियों को लेकर है जिससे देश के नागरिकों के मन में उच्चतम न्यायालय की छवि खराब होती है।
संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय रिकार्ड न्यायालय होगा और उसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।
याचिका में अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर कोर्ट की अवमानना को लेकर एक रुपये का जुर्माना लगाने। इसके साथ न्यायालय के फैसले के संबंध में सरदेसाई द्वारा 31 अगस्त, 2020 को किए गए ट्वीट का हवाला दिया गया है।