समाजवादी पार्टी के लीडर जियाउर्रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें फौरी तौर पर यह राहत दी गई है. अब उनकी संभल हिंसा के मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी. कोर्ट ने कहा सात साल से कम सजा वाली धाराएं होने की वजह से फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी.
बता दें, जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ संभल हिंसा मामले में केस दर्ज किया गया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने लोगों को भड़काने की कोशिश की, जिसकी वजह से हिंसा हुई. इस मामले को लेकर जियाउर्रहमान बर्क इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे, जिसमें कोर्ट ने उन्हें फौरी तौर पर राहत दे दी है.
बता दें कि 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी. जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे. इलाके में तनाव की शुरुआत 19 नवंबर को कोर्ट के आदेश के बाद हुई थी. हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि शाही मस्जिद की जगह पहले मंदिर था. आरोप लगा कि लोकल कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष को सुने बिना सर्वे का आदेश दे दिया. जिससे इलाके के लोग नाराज हो गए.
ठीक उसी दिन सर्वे टीम सर्वे करने भी पहुंच गई. 19 तारीख को यह सर्वे पूरा नहीं हो पाया और फिर 24 नवंबर को सर्वे का दिन फिक्स किया गया. इस दिन जैसे ही टीम सर्वे करके निकली तो उसी दौरान हिंसा भड़क गई. इस मामले में पुलिस ने 47 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जिसमें सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क भी शामिल हैं. जिन पर लोगों को भड़काने के आरोप लगे हैं.
संभल हिंसा के बाद जियाउर्रहमान की मुश्किलें बढ़ने लगीं. पहले बिजली विभाग ने उन्हें बिजली चोरी करने का नोटिश थमाया और उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया. उसके बाद नगर निगम ने बीते रोज उन्हें अवैध निर्माण का नोटिस भेजा है और जवाब देने के लिए कहा है. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है.