10.1 C
New Delhi
Friday, January 17, 2025

AIMIM कैंडिडेट ताहिर हुसैन जेल में रहकर भी भर सकते हैं नामांकन, जानें पूरा मामला?

Must read

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम ज़मानत अर्जी का विरोध किया है. ताहिर के जरिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि ताहिर हुसैन पर गै़रकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए (UAPA) के तहत संगीन आरोप लगाए गए हैं. वह जेल से भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. पहले भी लोग जेल से नामांकन दाखिल करते रहे हैं.

बता दें, यह सुनवाई दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में चल रही थी. जिसे कल तक के लिए टाल दिया गया है. ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगों में गै़रकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए (UAPA) के तहत दर्ज केस और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में भी कड़कड़डूमा कोर्ट में अंतरिम ज़मानत के लिए अर्जी दाखिल की है, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने आईबी अफसर अंकित शर्मा के मर्डर केस में अंतरिम जमानत की मांग की है.

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ताहिर हुसैन की याचिका का विरोध किया है. पुलिस ने अपनी दलीलों के समर्थन में अमृतपाल सिंह का उदाहरण दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत की मांग पर सवाल किया कि जेल में रहते हुए भी ताहिर हुसैन नामांकन भर सकते हैं.

ताहिर हुसैन ने इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने और चुनाव प्रचार के लिए 14 जनवरी से 9 फरवरी तक अंतरिम ज़मानत की मांग की है. वह मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी के उम्मीदवार हैं.

ताहिर हुसैन के वकील ने ज़मानत के पक्ष में दलील रखते हुए कहा कि वह मार्च 2020 से जेल में बंद हैं. दिल्ली में नामांकन प्रकिया शुरू हो गई है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) अधिकृत पार्टी है. उन्हें हलफनामे के ज़रिए अपनी संपत्ति की सही सही जानकारी देनी है.

ताहिर के वकील ने अपनी दलीलों के समर्थन में इंजीनियर राशिद को चुनाव के लिए मिली अंतरिम ज़मानत का हवाला दिया. दिल्ली हाईकोर्ट ताहिर हुसैन की अंतरिम ज़मानत की मांग पर आगे कल सुनवाई करेगा. कड़कड़डूमा कोर्ट में भी ताहिर हुसैन की दो मामलों में दायर अंतरिम ज़मानत अर्जी पर सुनवाई कल के लिए टल गई हैं.

दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ताहिर की आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के केस में अंतरिम ज़मानत अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है. जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनवाई करने जा रहा है. ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के रुख का इतंजार करना बेहतर होगा, कड़कड़डूमा कोर्ट ने इसके मद्देनजर कल के लिए सुनवाई टाल दी है.

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article