दिल्ली दंगो की आरोपी नताशा नरवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते के लिए जमानत दे दी है।

नताशा के पिता की कल रात ही कोविड से मौत हुई है, कोर्ट ने नताशा को 50 हज़ार के निजी मुचलके पर रिहा किया है,इसके आलावा नताशा को पुलिस को अपना नम्बर देने और उनके संपर्क में रहने को भी कहा गया है।

नताशा ने दिल्ली हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी लगाई थी। नताशा ने कोर्ट में अपनी अर्जी में कहा था कि पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए घर में कोई नहीं है, उसकी माँ की 15 साल पहले मौत हो चुकी है, जबकि भाई भी कोविड से संक्रमित है।

आपको बता दें कि ‘पिंजरा तोड़’ नाम के एक लेफ्ट ओरिएंटेड ग्रुप की एक्टिविस्ट नताशा नरवाल फिलहाल दिल्ली दंगों के संबंध में तिहाड़ जेल में हैं।

नताशा को पिछले साल मई महीने में दिल्ली पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था, उन पर आरोप है कि वे NRC/CAA के आंदोलन के दौरान पिछले साल फरवरी महीने में होने वाले दंगों के पीछे की साजिश में शामिल रही हैं। उनपर UAPA के चार्जेस लगाए गए हैं।

अभी वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। लेकिन अब चूंकि उन्हें जमानत मिल चुकी है इसलिए वे जल्द ही जमानत पर बाहर होंगी।

नताशा के परिवार से नजदीकी से जुड़े एक करीबी शख्स ने आजतक को बताया कि महावीर नरवाल जेल में बंद अपनी बेटी से बात नहीं कर सके, उनका बेटा आकाश जो खुद कोरोना संक्रमित है वो पिता के साथ थे।

आपको बता दें कि लंबे समय से नागरिक अधिकारों की बात करने वाले समूह और एक्टिविस्ट कोविड को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं।

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