दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता संबित पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक कथित वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्हें कृषि कानूनों के बारे में बोलते हुए देखा गया था।
तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने आम आदमी पार्टी की आतिशी की शिकायत को स्वीकार करते हुए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत भाजपा प्रवक्ता पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
अधिवक्ता ऋषिकेश व मो. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले इरशाद ने कहा कि आरोपी ने फर्जी तरीके से और जानबूझकर मूल वीडियो को जाली बनाया और सोशल मीडिया पर झूठे, मनगढ़ंत और छेड़छाड़ वाले वीडियो को केवल शिकायतकर्ता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समाज के सदस्यों को उकसाने के इरादे से अपलोड किया।
याचिका में कहा गया है कि चूंकि शिकायत में स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है, इसलिए शिकायत प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारियों का यह परम कर्तव्य है कि वे कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करें।
अन्यथा भी, यह एक स्थापित कानून है कि जब भी संज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस अधिकारी के सामने सूचना रखी जाती है, तो उक्त पुलिस अधिकारी के पास तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, याचिका में पढ़ा गया।